सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर अवमानना याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने पर ये नोटिस जारी हुआ है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी, तब तक राहुल गांधी को अपना जवाब देना होगा।
बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अदालत की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने (राहुल) सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ऐसी बातें कहीं जिसका शीर्ष अदालत ने राफेल मामले में अपने आदेश में जिक्र नहीं किया था।
बीजेपी याचिकाकर्ता मीनाषी लेखी ने कहा था कि कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि चौकीदार ने चोरी कराई, जबकि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने माना कि हमने ये बयान कभी नहीं दिया है, हम इस मसले पर सफाई मांगेंगे।
कोर्ट ने कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि जो भी विचार कोर्ट को लेकर मीडिया में कहे गए हैं, वह पूरी तरह से गलत हैं। इसी मामले की पूरी जानकारी को लेकर हम सफाई मांगना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बयान पर अपनी सफाई देंगे। जानकारी के लिए बता दे की बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राफेल पर हाल ही में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने अपील की थी।
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी। मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में कहा कि राहुल गांधी ने अपनी निजी टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया बताया और लोगों के मन में गलत धारणा पैदा करने की कोशिश की।