बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में रथयात्रा की अनुमति से इनकार करने के कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की खंडपीठ में शुक्रवार को अपील दाखिल की। न्यायमूर्ति बी सोमद्दर और न्यायमूर्ति ए मुखर्जी की खंडपीठ ने बीजेपी को अपील दाखिल करने की अनुमति देते हुए कहा कि वह मामले में दोपहर 12:30 बजे सुनवाई करेगी।
पीठ ने बीजेपी के वकीलों को निर्देश दिया की सुनवाई के लिए मामला लिये जाने से पहले अपील की प्रतिलिपि पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य प्रतिवादियों को दी जाए। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने गुरुवार को कहा था कि वह कूचबिहार में बीजेपी की रैली के लिए इस समय अनुमति नहीं दे सकती जिसे शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को हरी झंडी दिखानी थी।
इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने इस आधार पर आयोजन को अनुमति देने से मना कर दिया था कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि बीजेपी के सभी जिला अध्यक्षों का पक्ष सुनने के बाद पार्टी द्वारा निकाली जाने वाली ‘रथयात्रा’ रैलियों के आयोजन पर उसे 21 दिसंबर तक रिपोर्ट दें।
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न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती ने नौ जनवरी को सुनवाई के अगले दिन तक रैली स्थगित करने का निर्देश देते हुए कहा कि रथयात्रा की अनुमति देने की बीजेपी की अर्जी को इस स्तर पर मंजूर नहीं किया जा सकता।