UP News: संजय गांधी अस्पताल को लाइसेंस निलंबन मामले में राहत नहीं, 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

UP News: संजय गांधी अस्पताल को लाइसेंस निलंबन मामले में राहत नहीं, 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
Published on

उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को राहत नहीं दी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और मनीष कुमार की पीठ ने अस्पताल प्रशासन को कोई अंतरिम राहत नहीं दी। मामले की अगली सुनवाई तीन अक्टूबर को होगी। राज्य सरकार का पक्ष अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता राहुल शुक्ला ने रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया अस्पताल के पास सर्जरी का लाइसेंस नहीं होने के बावजूद वहां सर्जरी हो रही थी।

उल्लेखनीय है कि संजय गांधी अस्पताल में एक महिला की मृत्यु हो जाने के बाद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) दीपक सिंह सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सत्याग्रह तक तक जारी रहेगा, जब तक अस्पताल में सेवाएं फिर से शुरू नहीं हो जाती।

इससे पहले, अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने को लेकर भाजपा सांसद वरुण गांधी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग-अलग पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर चुके हैं। गौरतलब हो कि अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का संचालन दिल्ली स्थित संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट करता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Kesari
www.punjabkesari.com