पटना विश्वविद्यालय में छात्रसंघ अध्यक्ष के मतदान आज सुबह से शुरू हो गया है। छात्रसंघ चुनाव के लिए 46 बूथों पर मतदान हो रहा है। चुनाव सुबह आठ बजे आरंभ हुआ है जो दोपहर बाद दो बजे तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मतदान बैलेट पेपर पर हो रहा है। मतदान और मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रहेगी।
मतदान के बाद काउंसलर सदस्य के लिए मतदान केंद्र पर ही मतगणना शुरू हो जाएगी। वहीं सेंट्रल पैनल के प्रत्याशियों के वोटों की गिनती पटना सायंस कॉलेज के परीक्षा भवन में होगी। यहां चार बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। मतदान और मतगणना केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। ऐसे में पांच या पांच व्यक्ति के गैर कानूनी जमाव पर रोक रहेगी।
प्रदर्शन, धरना, जुलूस आदि पर भी पाबंदी रहेगी। छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान के लिए छात्र सुबह से ही कतारबद्ध हो वोट डालने पहुंचे हैं, मतदान करने को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह है। काफी संख्या में छात्राएं मतदान करने पहुंची हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए शुरू हुए मतदान को लेकर हर बूथ की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है।
साथ ही गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर मतदान की वीडियोग्राफी भी करायी जा रही है।जानकारी के मुताबिक, मतगणना के समय भी वीडियोग्राफी करायी जायेगी। चुनाव में इलेक्टोरल इंक का प्रयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आई-कार्ड से ही बूथ में प्रवेश मिल रहा है, ताकि बोगस वोटिंग ना हो पाए।
राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा आग्नेयास्त्रों के प्रयोग व प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा मतदान एवं मतगणना केन्द्रों के सौ मीटर के दायरे में लागू रहेगी। पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों एवं विभागों में मतदान व मतगणना केंद्र बनाये गये हैं।
मतदान की समाप्ति के बाद काउंसलर के वोटों की काउंटिंग मतदान केन्द्रों पर ही होनी है, जबकि पदाधिकारियों की मतगणना के लिए साइंस कॉलेज को सेंटर बनाया गया है।मतदान व मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सुहर्ष भगत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत केंद्रों के समीप निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
निषेधाज्ञा के बाद प्रभावित क्षेत्र में पांच से अधिक व्यक्तियों का जमघट, प्रदर्शन, जुलूस, धरना, घेराव, हथियारों का प्रदर्शन, लाउड स्पीकर बजाने पर निषेध रहेगा।