प्रदेश में गौ हत्या रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 जून, 2020 को, गोहत्या रोकथाम (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दी थी। इस अध्यादेश के अनुसार, पहले अपराध के लिए, एक व्यक्ति को एक लाख रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या एक से सात साल तक की जेल हो सकती है। जबकि दूसरे अपराध के लिए व्यक्ति को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और पांच लाख रुपये तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।