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मुजफ्फरनगर हिंसा को हुए 6 साल, जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले की जानसठ तहसील में आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

मुजफ्फरनगर जिले के कवाल गांव और मलकपुरा गांव में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती के साथ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है जहां छह साल पहले सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह ने बुधवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि छह साल पहले कवाल और मलकपुरा गांव में मारे गए दो व्यक्तियों सचिन और गौरव की बरसी पर मलकपुरा में ‘हवन’ का आयोजन किया जाएगा। 
इस आयोजन में केन्द्रीय मंत्री संजीव बालयान सहित कई अन्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस बीच, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले की जानसठ तहसील में आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 

छात्रा के अपहरण मामले में पूर्व गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज

निषेधाज्ञा के तहत संबद्ध प्रशासन की अनुमति लिए बिना चार से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। जिले में एक सड़क हादसे को लेकर 27 अगस्त 2013 को हुए टकराव में तीन व्यक्ति सचिन, गौरव और शाहनवाज मारे गए थे। इसके बाद कवाल, मलकपुरा तथा आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। 

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