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हरेंद्र प्रधान हत्याकांड मामले में अदालन ने 12 लोगों को दोषी करार दिया

समाजवादी पार्टी नेता हरेंद्र नागर व उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की हत्या मामले में गौतमबुद्ध नगर जिले की अदालत ने गुरुवार को 12 लोगों को दोषी करार दिया।

समाजवादी पार्टी (सपा) नेता हरेंद्र नागर व उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की हत्या मामले में गौतमबुद्ध नगर जिले की अदालत ने गुरुवार को 12 लोगों को दोषी करार दिया। बता दें कि नागर एवं उनके गनर शर्मा की आठ फरवरी 2015 को एक शादी समारोह में हत्या कर दी गई थी। 
अभियोजन पक्ष ने मामले में कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी, उसके करीबी सिंह राज, ऋषि पाल, योगेश, अंकित, बिल्लू, कालू, विकास सहित 13 लोगों को आरोपी बनाया था। अदालत ने आरोपी मनोज को बरी करते हुए बाकी 12 को दोषी करार दिया है। दोषियों को शाम तक सजा सुनाए जाने की उम्मीद है। अभियोजन पक्ष के वकील मोहित यादव ने बताया कि अपर जिला न्याधीश (फास्ट्रैक) डॉक्टर अनिल कुमार की अदालत ने भाटी सहित 12 आरोपियों को दोषी करार दिया। 
उन्होंने बताया कि दोपहर बाद अदालत में सजा पर बहस होगी। इस बीच बहुचर्चित हरेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में फैसले के मद्देनजर अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। गौरतलब है कि आठ फरवरी 2015 को नियाना गांव में एक शादी समारोह में भाग लेने गए जहा दादूपुर गांव के प्रधान हरेंद्र नागर की हत्या कर दी गई थी।

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