उन्नाव रेप केस के आरोपी और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बरेली प्रशासन ने कुलदीप सेंगर के हथियारों का लाइसेंस उन्नाव जिला प्रशासन को रद्द करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर के पास एक बंदूक, एक राइफल और रिवाल्वर थी।
इस मसले पर उन्नाव के डीएम देवेंद्र कुमार ने बीते शुक्रवार को बताया कि हथियार के लाइसेंस को रद्द करना एक सामान्य क़ानूनी प्रक्रिया थी। उन्होंने आगे बताया कि जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, उसमें बिना पक्षों को सुने भी एक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो सकती है। डीएम देवेंद्र कुमार ने बताया कि क़ानूनी कार्रवाई में एक प्रक्रिया तय होती है।
आपको बटे दे कि डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया था कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले मई में रिपोर्ट आई थी। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने अदालत में अपने अभियुक्त का पक्ष रखा। वहीं दो महीने वकीलों की हड़ताल रही थी जिससे अदालत की कार्यवाही बाधित रही थी। शस्त्रों के रद्दीकरण के मामले में पहले से ही तारीख लगी हुई है जिसपर अदालत उचित निर्णय देगी।