इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण के एक मामले में सुनवाई करते हुए सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को गलत बताया है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खरिज करते हुए मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई की शादी का उदाहरण देते हुए कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन से बचना चाहिए।
हाईकोर्ट ने एटा जिले के जावेद नाम के एक युवक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जोधा-अकबर की शादी का सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर-ज़रूरी घटनाओं से बचा जा सकता है। दोनों ने बिना धर्म परिवर्तन के शादी की, एक-दूसरे का सम्मान और धार्मिक भावनाओं का आदर किया। दोनों के रिश्तों के बीच कभी धर्म आगे नहीं आया।
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जावेद पर एक युवती को बहला-फुसलाकर उसके साथ शादी करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उसका का कहना है कि युवक ने उससे धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कागजों पर दस्तखत भी करा लिए थे। कोर्ट मैरिज के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने युवती ने जावेद पर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगा दिया। इसी के बाद जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।