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69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में HC के फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है UP सरकार

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन जून के आदेश पर रोक लगते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है।

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन जून के आदेश पर रोक लगते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार की तीन स्पेशल अपीलों पर शुक्रवार को यह आदेश सुनाया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 3 जून को भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पी के जायसवाल और न्यायमूर्ति डी के सिंह की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के आदेश को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। इसके साथ ही पीठ ने इस मामले में विपक्षी अभ्यर्थियों से स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
1591949509 allahabad high court
दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ के स्टे लगाने के फैसले पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने डबल पथ में स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) दायर की है। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एसएलपी दाखिल कर 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की मांग की गई है। सिंगल बेंच ने आंसर को लेकर भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगाया है।

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