लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिरासत में व्यक्ति की मौत पर जाहिर की चिंता, पुलिसकर्मी को जमानत देने से किया इंकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंसा, यातना और हिरासत में मौत हमेशा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय रही है।

देश के पुलिसथाने और जेलों में कैदियों का कितना बुरा हाल होता है, यह मामला एक बार फिर उभरकर सामने आया है। देश की शीर्ष अदालत भी इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी चिंचा व्यक्त कर चुकी है। ऐसे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंसा, यातना और हिरासत में मौत हमेशा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय रही है।
अदालत ने गुरुवार को 1997 में एक व्यक्ति की हिरासत में मौत के लिए बुक किए गए एक पुलिसकर्मी को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। पुलिसकर्मी शेर अली की जमानत याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा, हिरासत में हिंसा, हिरासत में यातना और हिरासत में मौत हमेशा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय रहा है। शीर्ष अदालत और अन्य अदालतों के न्यायिक फैसलों ने बार-बार उनकी चिंता दिखाई है।
अदालत ने डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, जहां शीर्ष अदालत ने हिरासत में हुई मौतों पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ऐसी घटनाओं की जांच के लिए गिरफ्तारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। शिकायतकर्ता, संजय कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि 28 दिसंबर, 1997 को कुछ पुलिसकर्मी उनके घर आए और उनके पिता गोरख नाथ उर्फ ओम प्रकाश गुप्ता को ले गए।
इसके बाद में उन्हें बताया गया कि उनके पिता की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसकी थाने में ही मौत हो गई। आवेदक के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + sixteen =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।