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वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र भी होंगे मतदान के लिए स्वीकार : वेंकटेश्वर लू

मतदाता को वैकल्पिक फोटो दस्तावेज पहचान के लिये प्रस्तुत करना होगा। प्रवासी मतदाताओं को मतदान केन्द, पर अपना मूल पासपोर्ट ही प्रस्तुत करना होगा।

निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार 89-आगरा उत्तर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 19 मई को होने वाले उप चुनाव में मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने की स्थिति में वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकेगें। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान के लिये मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है।

मतदान के समय मतदाता पहचान के लिये अपना कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद, सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड को पहचान के लिये स्वीकार किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र भी पहचान के लिये स्वीकृत किये जाएगें,लेकिन उस मतदाता का मतदान स्थल से संबंधित मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। यदि फोटोग्राफ से मतदाता की पहचान होना मुश्किल हो तो मतदाता को वैकल्पिक फोटो दस्तावेज पहचान के लिये प्रस्तुत करना होगा। प्रवासी मतदाताओं को मतदान केन्द, पर अपना मूल पासपोर्ट ही प्रस्तुत करना होगा।

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