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UP के 13 जिलों में पटाखे जलाने पर लगी रोक, NGT के निर्देशों का पालन करने के आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का तत्काल पालन करने एवं दीपावली मनाने के लिए डिजिटल / लेजर आदि नई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश जारी किये हैं।

उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे स्मॉग और वायु प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने लखनऊ व वाराणसी सहित 13 जिलों में आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। लखनऊ के साथ ही 13 जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का तत्काल पालन करने एवं दीपावली मनाने के लिए डिजिटल / लेजर आदि नई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश जारी किये हैं।
अपर मुख्य सचिवए गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, जिला मजिस्ट्रेट, जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी करते हुये एनजीटी कोर्ट नई दिल्ली के आदेश का अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये हैं।
शासनादेश के अनुसार, न्यायालय द्वारा प्रदेश के जिन जनपदों के एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्यूआई) का उल्लेख किया गया है, उनमें क्रमश: मुजफ्फरनगर को ‘खराब’, आगरा, वाराणसी, मेरठ व हापुड़ को ‘बहुत खराब’ तथा गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा, बागपत तथा बुलन्दशहर को ‘गंभीर’ बताया है। इन स्थानों पर एनजीटी के आदेश का पालन करते हुये इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए डिजिटल लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
शासन के जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन जनपदों में एक्यूआई मॉडरेट या उससे बेहतर है, वहां केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं। इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए ग्रीन पटाखे व डिजिटल लेजर आदि की नई तकनीकी के प्रयोग को आम जन में प्रोत्साहित किया जाए।

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