प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई से पहले अतीक अहमद को बड़ा झटका लगा है दरअसल राजू पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक और उनके बेटे उमर असद की आरोप मुक्त याचिका को खारिज कर दिया है। अतीक अहमद ने आरोप मुक्त करने के लिए उनुरोध किया था। जिसे सीबीआई की अदालत ने खारिज कर दिया गया है। सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने सोमवार को यह निर्णय दिया है।
सात अप्रैल को तलब करने का आदेश
आपको बता दें अदालत ने अतीक और अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए सात अप्रैल को तलब किया है।अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वो जेल में बंद सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ़्रेंस के जरिए निर्धारित तिथि पर अदालत में पेश करे।
कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा कराने का मामला
जिस मामले में अतीक ने आरोप मुक्त साबित करने का अनुरोध किया है उसके बारे में बात करे तो 2018 में लखनऊ के एक कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा करके देवरिया जेल में ले जाकर मारपीट करने और अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। जायसवाल को अतीक अहमद की उपस्थिति में जेल में पीटा गया था और बाद में उनको अपनी चार कंपनियों से इस्तीफा देने और संपत्ति आरोपियों के नाम करने के लिए मजबूर किया गया था। इसी मामले में आरोप मुक्त की याचिका डाली थी जिसे सीबीआई की अदलात ने खारिज कर दिया है।
साबरमती से यूपी लाया गया अतीक अहमद
आपको बता दें अतीक अहमदाबाद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाया गया है बड़े लंबे सफर में कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी पुलिस माफिया को यूपी लेकर पहुंच चुकी है। हालांकि अतीक यूपी आने के लिए तैयार नही था वो बार बार प्राशासन से कह रहा था कि मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन कड़ी सुरक्षा के इंताजम के साथ ही उसे यूपी पुलिस उसे वापस लेकर आई है और उसे नैनी जेल में शिफ्ट किया गया है ये वही जेल है जहां अतीक को पहले भी लंबे समय तक रख गया था। इसी जेल से वो अपनी गैंग चलाता था। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसी वजह से माफिया डरा हुआ है। इसके साथ ही राजू पाल मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आने वाला है । जल्द ही अतीक को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।
सात अप्रैल को तलब करने का आदेश
आपको बता दें अदालत ने अतीक और अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए सात अप्रैल को तलब किया है।अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वो जेल में बंद सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ़्रेंस के जरिए निर्धारित तिथि पर अदालत में पेश करे।
कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा कराने का मामला
जिस मामले में अतीक ने आरोप मुक्त साबित करने का अनुरोध किया है उसके बारे में बात करे तो 2018 में लखनऊ के एक कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा करके देवरिया जेल में ले जाकर मारपीट करने और अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। जायसवाल को अतीक अहमद की उपस्थिति में जेल में पीटा गया था और बाद में उनको अपनी चार कंपनियों से इस्तीफा देने और संपत्ति आरोपियों के नाम करने के लिए मजबूर किया गया था। इसी मामले में आरोप मुक्त की याचिका डाली थी जिसे सीबीआई की अदलात ने खारिज कर दिया है।
साबरमती से यूपी लाया गया अतीक अहमद
आपको बता दें अतीक अहमदाबाद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाया गया है बड़े लंबे सफर में कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी पुलिस माफिया को यूपी लेकर पहुंच चुकी है। हालांकि अतीक यूपी आने के लिए तैयार नही था वो बार बार प्राशासन से कह रहा था कि मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन कड़ी सुरक्षा के इंताजम के साथ ही उसे यूपी पुलिस उसे वापस लेकर आई है और उसे नैनी जेल में शिफ्ट किया गया है ये वही जेल है जहां अतीक को पहले भी लंबे समय तक रख गया था। इसी जेल से वो अपनी गैंग चलाता था। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसी वजह से माफिया डरा हुआ है। इसके साथ ही राजू पाल मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आने वाला है । जल्द ही अतीक को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।