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बसपा सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत, लोकसभा सदस्यता की शपथ का रास्ता साफ़

बसपा सांसद अतुल राय को उच्चतम न्यायालय ने सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए दो दिन की पेरोल मिल गयी है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में शुक्रवार को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय को उच्चतम न्यायालय ने सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए दो दिन की पेरोल मिल गयी है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में शुक्रवार को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।
न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के 23 जनवरी को सुनाए फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। बसपा सांसद घोसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ें और 19 मई, 2019 को उन्हें विजेता घोषित किया गया। जमानत नहीं मिलने की वजह से वह सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं कर पाए।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने अतुल राय को बजट सत्र के दौरान नई दिल्ली में सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए दो दिन की पेरोल दी थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि अतुल राय  पुलिस हिरासत में 29 जनवरी को नई दिल्ली जाएंगे और शपथ ग्रहण के बाद पुलिस उन्हें 31 जनवरी, 2020 को वापस हिरासत में ले लेगी।
बता दें कि अतुल राय के खिलाफ एक मई, 2019 को वाराणसी के लंका पुलिस थाने में बलात्कार के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 

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