उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आज अपनी चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सीबीआई ने इस मामले में पकड़े गए सभी चारों आरोपियों को रेप और हत्या का दोषी माना है। सीबीआई ने एससी/एसटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।
आरोपियों के वकील ने कोर्ट के बाहर संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ गैंगरेप एवं हत्या के आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में 22 सितंबर को मौत से पहले दिए गए पीड़िता के बयान को आधार माना है। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 325 एससी/एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 354 व 376ए, 376 डी व 302 के तहत मामला दर्ज किया है।
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गौरतलब है कि हाथरस में दलित युवती से उच्च जाति के चार व्यक्तियों ने 14 सितंबर को कथित तौर पर रेप किया था। इलाज के दौरान 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी 30 सितंबर की रात उसके घर के पास रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया था।
युवती के परिवार ने आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस ने आनन-फानन में अंतिम संस्कार करने के लिए उन पर दबाव डाला था। हालांकि, स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा, ‘‘अंतिम संस्कार परिवार की इच्छा के अनुसार किया गया।’’ अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने मामले के आरोपियों–संदीप, लवकुश, रवि और रामू की भूमिका पर गौर किया है, जो न्यायिक हिरासत में हैं।
उन्होंने बताया कि गुजरात के गांधीनगर स्थित प्रयोगशाला (लैबोरेट्री) में आरोपियों की विभिन्न फोरेंसिक जांच भी की गई है। सीबीआई के जांचकर्ता जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चिकित्सकों से भी मिले। कथित गैंगरेप की घटना के बाद पीड़िता को इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।