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चिन्मयानंद मामला : कोर्ट के आदेश के बाद LLM में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज पहुंची पीड़िता

पीड़िता स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में एलएलएम की छात्रा है। उसने एक वीडियो के जरिये स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे।

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद पीड़िता को शुक्रवार को सुबह कोर्ट के आदेश पर बरेली कॉलेज में एलएलएम में दाखिले के लिए ले जाया गया। पीड़िता स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में एलएलएम की छात्रा है। उसने एक वीडियो के जरिये स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे। 
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय में एलएलएम में पीड़िता के दाखिले का आदेश दिया था। परंतु दाखिले से पूर्व ही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पीड़िता को जेल भेज दिया था। पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने कल गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ओमवीर सिंह की कोर्ट  में एक प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर कोर्ट  ने 18 अक्टूबर को पीड़िता का बरेली कॉलेज में एलएलएम में दाखिला कराने का आदेश दिया था। 

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पुलिस अधीक्षक डॉ एस चिनप्पा ने शुकवार को बताया कि सीजेएम के आदेश पर जेल प्रशासन ने पीड़िता को बरेली ले जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी। इसके बाद पुलिस का एक दल पीड़िता को अपनी सुरक्षा में लेकर बरेली कालेज गया। जेलर राजेश कुमार राय ने बताया कि आज सुबह लगभग सात बजे पीड़िता को दाखिले के लिए बरेली कॉलेज भेजा गया। 
गौरतलब है कि स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल कर पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओमवीर सिंह ने यहां शहर कोतवाली में पीड़िता के खिलाफ रंगदारी मांगने का एक मुकदमा दर्ज कराया था। 
मामले में एसआईटी ने जांच की और पीड़िता तथा उसके तीन साथियों संजय, विक्रम और सचिन को रंगदारी मांगने के आरोप में किया गया। वहीं दूसरी ओर पीड़िता के आरोपों और चिन्मयानंद का मालिश कराते हुए वीडियो वायरल होने के बाद विशेष जांच दल ने उनको आरोपी बनाते हुए धारा 376 सी के तहत उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। 
मामले में चिन्मयानंद समेत पांच आरोपी जेल में बंद है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक विशेष पीठ को सौंपनी है । 

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