दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना केस बढ़ने और किसान आंदोलन के बीच गौतबबुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो दो जनवरी 2021 तक लागू रहेगी। इस बीच नोएडा में बिना इजाजत के किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकता है न कोई धरना प्रदर्शन किया जा सकता है।
प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उपधारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। इस संबंध में गाइडलाइन्स भी जारी की गई हैं। प्रशासन ने कहा कि 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती है, 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व है और 31 दिसंबर को वर्ष का अंतिम दिन और एक जनवरी 2021 को लोग नववर्ष मनाएंगे।
इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों की ओर से शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिला प्रशासन का यह फैसला ऐसे समय सामने आया है जब दिल्ली बॉर्डर पर किसान विरोध कर रहे हैं और 8 दिसंबर को उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है।
इस बीच रविवार को गौतमबुद्ध नगर में कोरोना वायरस के 138 नए मामले सामने आए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल मामले 23,458 पहुंच गए हैं। जिले में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1051 हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कारण 24 और लोगों की मौत हो गई और 1950 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 24 और लोगों की मौत हो गयी. इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7924 हो गई है।