गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई कई बच्चों की मौत मामले में एक्शन लिया है। साल 2017 में ऑक्सिजन की कमी से बच्चों की मौत के बाद कफील खान को निलंबित किया गया था। इस मामले में वह जेल भी जा चुके हैं।
साल 2017 में बीआरीडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉ. कफील खान आरोपी हैं। उन्हें पहले ही निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच एक कमेटी कर रही थी और अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉ. कफील खान को बर्खास्त कर दिया है।
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सस्पेंशन के खिलाफ डॉ. कफील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस बीच कफील के खिलाफ सरकार ने फिर से जांच के आदेश दिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 24 फरवरी 2020 को कफील के खिलाफ फिर से हो रही जांच के आदेश वापस ले लिए।
विभागीय जांच की रिपोर्ट लोक सेवा आयोग को भेजी गई। आयोग ने डॉ. कफील को बर्खास्त कर दिया। इस संबंध में आयोग से चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर कफील के बर्खास्त होने की जानकारी दी।