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आजम खान के बेटे पर पासपोर्ट के लिए गलत जानकारी देने का आरोप में FIR दर्ज

अब्दुल्ला की हाईस्कूल की मार्कशीट में 1 जनवरी 1993 जन्मतिथि है, जबकि पासपोर्ट में 30.09.1990 दिखाई गई है। नगर पालिका द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में भी 30.09.1990 जन्मतिथि दिखाई गई है।

उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। अब्दुल्ला पर पासपोर्ट बनवाने के लिए गलत जानकारी देने का आरोप है। उनके खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया है। अब्दुल्ला स्वार-टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 
सपा विधायक अब्दुल्ला पर  धारा 420, 467, 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम 12 (1A) के तहत थाना सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज हुई है। आकाश सक्सेना ने शिक्षण दस्तावेजों और पासपोर्ट में अलग-अलग जन्मतिथि दर्ज कराने की शिकायत की है। 
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अब्दुल्ला की हाईस्कूल की मार्कशीट में 1 जनवरी 1993 जन्मतिथि है, जबकि पासपोर्ट में 30.09.1990 दिखाई गई है। नगर पालिका द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में भी 30.09.1990 जन्मतिथि दिखाई गई है। थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया, बीजेपी नेता की शिकायत पर विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायत में कहा गया है कि अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट विभाग को दी गई जानकारी अलग-अलग हैं।

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