उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर बने कानून के तहत बरेली में पहला केस दर्ज किया गया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी दिया गया है। आरोपी शख्स उवैश अहमद पर दूसरे समुदाय की लड़की को प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन का दवाब बनाने का आरोप है। बरेली पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लव जिहाद के आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है।
बरेली के पुलिस उपमहानिरीक्षक राजेश कुमार पांडे ने बुधवार को बताया, ‘‘जिले की बहेड़ी पुलिस ने रिछा रेलवे फाटक के पास से उवैश अहमद नामक युवक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।’’ उन्होंने बताया कि पुलिस ने ‘विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ के तहत युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हाल में प्रदेश में पारित इस कानून के तहत यह पहली गिरफ्तारी है।
थाना देवरनियां #bareillypolice द्वारा लव जिहाद के मु0अ0सं0 361/20 धारा 504/506 भादवि व 3/5 उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार । #UPPolice @Uppolice pic.twitter.com/XpnuIYJtlE
— Bareilly Police (@bareillypolice) December 2, 2020
पांडे ने बताया, ‘‘गिरफ्तारी के बाद ओवैस को पुलिस ने बहेड़ी सेशन कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।’’ बरेली के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने गुरुवार को बताया, ‘‘जिले के थाना देवरनिया के गांव शरीफ नगर में रहने वाली एक युवती का आरोप था कि ओवैस उसे तीन साल से परेशान कर रहा था और विवाह के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था।’’
उन्होंने बताया कि युवती के परिजन ने जून 2020 में उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी, इससे बौखलाया ओवैस अक्सर उसके पिता टीकाराम के घर पहुंच कर धमकी देता था। पिछले शनिवार को भी उसने टीकाराम को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी जिसके बाद उन्होंने ओवैस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।