इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद शहर पश्चिमी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के षड्यंत्र के आरोपी फूलपुर के पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने यह आदेश दिया है। अतीक की यह दूसरी जमानत अर्जी थी। मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के आदेश पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी और सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा।
25 जनवरी, 2005 को दिनदहाड़ गोली मारकर राजू पाल की हत्या कर दी गयी थी। गवाहों को धमकाने का भी आरोप लगा। पुलिस ने चार्जसीट दाखिल की थी। श्री पाल की पत्नी पूर्व विधायक पूजा पाल ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी जिसपर जांच का आदेश दिया गया।
अतीक पर 75 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे शुआट नैनी में हमले के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गाजीपुर जेल में रहते हुए लखनऊ के व्यवसायी को जेल में बुलाकर फिरौती मांगी और मारा-पीटा। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप पर अतीक को गुजरात की अहमदाबाद जेल में रखा गया है।