रेप के आरोप में जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत को मंजूर दे दी। कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को जमानत याचिका मजूर करते हुए गायत्री को दो महीने की राहत दी है। लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती गायत्री ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला जमानत की याचिका दायर की थी।
आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अंतरिम बेल की अर्जी डाली थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पांच लाख के पर्सनल बांड और दो जमानतदारों की शर्त के साथ गायत्री को जमानत दी है।
क्या है मामला
18 जुलाई, 2017 को लखनऊ में पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में गायत्री समेत सभी सात अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 376डी, 354 ए(1), 509, 504 व 506 में आरोप तय किया था। साथ ही गायत्री, विकास, आशीष व अशोक के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट की धारा 5जी/6 के तहत भी आरोप तय किया था।