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बुजुर्ग मारपीट मामला : गाजियाबाद पुलिस ने करेगी सपा कार्यकर्ता पर रासुका लगाने की सिफारिश

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस इस मामले में समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय कार्यकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लेने की सिफारिश करेगी। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। कार्यकर्ता उम्मेद पहलवान इदरीसी को 19 जून को गाजियाबाद पुलिस ने लोनी बॉर्डर पुलिस थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

एनएसए के तहत मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को एक साल तक जेल में बंद किया जा सकता है, जिसकी हर तीन महीने में हाई कोर्ट द्वारा समीक्षा की जाती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने सोमवार को कहा, ''हम (उत्तर प्रदेश सरकार को) उसके खिलाफ एनएसए लगाने की सिफारिश करेंगे। औपचारिकताएं आज पूरी कर ली जाएंगी।'' एक स्थानीय पुलिसकर्मी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि इदरीसी ने ''अनावश्यक'' रूप से वीडियो बनाया था जिसमें अब्दुल समद सैफी ने कुछ युवकों द्वारा हमले का दावा किया था। 

सैफी ने आरोप लगाया था कि युवकों ने उनकी दाढ़ी काट दी और 'जय श्री राम' बोलने के लिए मजबूर किया। पुलिसकर्मी की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इदरीसी ने ''सामाजिक द्वेष पैदा करने'' के इरादे से इस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से साझा किया। इदरीसी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, 295ए, 504 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि सैफी के पैतृक स्थान बुलंदशहर में 17 जून को इदरीसी के खिलाफ अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उस पर और लगभग 100 अन्य लोगों पर सैफी पर हमले के संबंध में 16 जून को एक सार्वजनिक सभा आयोजित करके कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि सैफी पर 5 जून को निजी दुश्मनी के चलते हमला किया गया था और इस घटना को कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग दे दिया था। अधिकारियों ने बताया कि मारपीट के मामले में अब तक करीब एक दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।