बांदा जेल मे बंद माफिया मुख्तार अंसारी और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। गाजीपुर की एमपी एमलए कोर्ट ने मुख्तार को दस साल की सजा सुनाते हुए पांचा लाख का जुर्माना लगाया है। वही दूसरे आरोपी अफजाल अंसारी पर फैसला आना बाकि है।
मुख्तार को फिर से दस साल की सजा
गाजीपुर MP-MLA कोर्ट में मुख्तार और उसके सांसद भाई पर दर्ज गैंगेस्टर एक्ट मामले में फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी पर चंदौली में 1996 में कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड और कृष्णानंद राय हत्या कांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था। इस मामले में अगर सजा होती है तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जा सकती है।
15 अप्रैल को ही आना था फैसला
1 अप्रैल को इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से बहस और गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में 15 अप्रैल को ही फैसला आना था। लेकिन जज के अवकाश पर होने की वजह से 29 अप्रैल की डेट दे दी गई थी। इसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस मामले में अगर अफजाल को सजा होती है तो उसकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। आपको बात दें इससे पहले एक अन्य केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो चुकी है।
2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय की हत्या का मामला था
2005 में मुहम्मदाबाद थाना के बसनिया चट्टी में बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या की गई थी। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। गैंग चार्ट में अफजाल अंसारी पर कृष्णानंद राय हत्याकांड का मामला दर्ज है। जबकि मुख्तार पर कृष्णानंद राय के अलावा नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड का भी मामला है।