गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पर UAPA के तहत केस चलाया जाएगा। इसके साथ ही ACJM फर्स्ट कोर्ट ने केस को लखनऊ के NIA कोर्ट में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दे दी। एटीएस ने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है।
मुर्तजा पर लगी UAPA की कई धाराएं
एटीएस ने बताया कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। यूपी एटीएस के द्वारा गोरखपुर कोर्ट में लगाई गई यूपी एक्ट की धाराओं में यह खुलासा हुआ है। मुर्तजा के ऊपर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की 16/18/20/40 धाराएं लगाई गई हैं।
अब लखनऊ में होगी सुनवाई
इनमें आतंकवादी कृत्य के लिए सजा (धारा 16), साजिश की सजा (धारा 18), आतंकी गैंग का सदस्य (धारा 20) और आतंकवादी संगठन के लिए चंदा जुटाना (धारा 40) शामिल है। यूपी एटीएस आज करीब 10:48 बजे मुर्तजा को लेकर ACJM फर्स्ट कोर्ट पहुंची जहां उसकी पेशी हुई।अब यह केस एनआईए/एटीएस कोर्ट में चलेगा। दरअसल, 16 अप्रैल यानी आज अहमद मुर्तजा की पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है।
3 अप्रैल को हुआ था हमला
अहमद मुर्तजा अब्बासी ने 3 अप्रैल को जबरन गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की थी। जब पीएसी के जवानों ने उसे रोकना चाहा तो उसने धारधार हथियार से हमला कर 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था। हालांकि पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उसपर काबू कर पकड़ लिया।