उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मामले में आज मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को बदलने के लिए कोर्ट में याचिका दी थी जो कि, अदालत ने खारिज कर दी गई है। इसके अलावा कोर्ट ने एक कमिश्नर और एक सहायक कमिश्नर को नियुक्त किया है। वहीं कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
एक सहायक कमिश्नर की भी हुई है नियुक्ति
बता दें कि, इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से जारी तीन दिनों की बहस के बाद बुधवार को सिविल जज की अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, सर्वे में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं बदला जाएगा। वहीं कोर्ट ने एक अन्य कमिश्नर विशाल सिंह और एक सहायक कमिश्नर अजय प्रताप सिंह को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
एक सहायक कमिश्नर की भी हुई है नियुक्ति
बता दें कि, इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से जारी तीन दिनों की बहस के बाद बुधवार को सिविल जज की अदालत में फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, सर्वे में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं बदला जाएगा। वहीं कोर्ट ने एक अन्य कमिश्नर विशाल सिंह और एक सहायक कमिश्नर अजय प्रताप सिंह को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
कोई बाधा उत्पन्न करें तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे प्रशासन : कोर्ट
इसके अलावा वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में अपील की कि, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों की चाबी जिस किसी के भी पास हो उससे वह तहखाने खुलवाएं नहीं तो तालवा तुड़वाया जाए, जिससे उसके अंदर प्रवेश करके सर्वे किया जा सकें। कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि, यदि कोई सर्वे में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में अपील की कि, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों की चाबी जिस किसी के भी पास हो उससे वह तहखाने खुलवाएं नहीं तो तालवा तुड़वाया जाए, जिससे उसके अंदर प्रवेश करके सर्वे किया जा सकें। कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि, यदि कोई सर्वे में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।