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Gyanvapi Case: पक्षकार को पाकिस्तान के नंबर से मिली ‘सिर तन से जुदा की धमकी’, मामला हुआ दर्ज

श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में एक महिला मुद्दई (वादी) के पति ने वाराणसी पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराकर दावा किया है कि उसे पाकिस्तान के नंबर वाले एक अज्ञात कॉलर से सर तन से जुदा करने (सिर काटने) की धमकी मिली है। श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले की सुनवाई गुरुवार से जिला जज की अदालत में शुरू हो गई है। लक्सा पुलिस स्टेशन अधिकारी (एसओ), अनिल साहू ने कहा, 'हमने सोहन लाल आर्य से शिकायत मिलने के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धमकाने की प्राथमिकी दर्ज की है।'

वही, आर्य ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान के एक मोबाइल नंबर से कोई कॉल कर धमका रहा है। उन्होंने कहा, 'कॉलर राजस्थान में उदयपुर के कन्हैया लाल की तरह 'सर तन से जुदा' करने (सिर काटने) की धमका दे रहा है। फोन करने वाला हम पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए गंभीर परिणाम की धमकी दे रहा है' आर्य ने दावा किया कि उन्हें उसी पाकिस्तानी नंबर से 19 मार्च और फिर 20 जुलाई को कॉल आए।

18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई 

इसी के साथ आर्य ने कहा, 'इसके अलावा, 3 अगस्त की एक मिस्ड कॉल भी कॉल लिस्ट में है, जिस पर लक्ष्मी देवी ने ध्यान दिया था।' सोहन लाल आर्य लक्ष्मी देवी के पति हैं, जो 693/2021 राखी सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य के मामले में पांच वादी में से एक हैं। उन्होंने ज्ञानवापी परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है और अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है।