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Gyanvapi Masjid: हिंदू पक्ष की जीत! अदालत का स्वर्णिम फैसला- ‘ज्ञानवापी मामला सुनवाई के योग्य’

जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है.

उत्तर प्रदेश में वाराणासी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर काफी वाद- विवाद चल रहा था । जिसकों लेकर जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में जवाब देकर याचिकाकर्ताओं को खुश कर दिया हैं। कोर्ट ने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया 1991 का पूजा कानून  इस केस में लागू नहीं हो सकता हैं। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है।  मिली जामकारी के मुताबिक अदालत ने मुस्लिम की याचिका को खारिज कर दिया जिसके बाद से ही मुस्लिम याचिको ने फरमान जारी कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे यह फैसला एकतरफा दिया जिसका हम लगातार विरोध करते रहेंगे। 
वाराणासी कोर्ट अगली सुनवाई 22 सितंबर को करेगा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 सितंबर के लिए स्थगित कर दि हैं.। इसी मुद्दे पर हुंदू पक्ष के वकील हरिशंकर ने यह स्पष्ट किया कि मुस्लिम की तरफ से पेश किेए सारे दस्तावेज पूर्ण रूप से फर्जी हैं. और कोर्ट इन अनऑफिशियल दस्तावेजों को नहीं मानता हैं।  
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जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस मामले में पिछले महीने आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।पांच महिलाओं ने कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिदिन पूजा अर्चना करने की मंजूरी संबंधी याचिका अदालत में दाखिल की थी।निचली अदालत के आदेश पर मई में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था।
वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने रविवार को बताया था कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है।
गणेश ने बताया था कि पूरे शहर को सेक्टर में विभाजित कर सभी सेक्टर में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है।

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