समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान हेट स्पीच मामले में सेशन कोर्ट से बरी हो गए, लेकिन अब सरकार इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी में है। बता दें कि इसी मुकदमे में सजा सुनाए जाने के बाद आजम की विधायकी छिन गई थी। बरी किए जाने के बाद सपा उनकी विधायकी बहाल करने की मांग कर रही है। उधर, आजम खान भी अपनी विधायकी बहाल करने की गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं।
मामले को लखनऊ के विधि विभाग को भेजा जाएगा
आपको बता दें कि यूपी सरकार का अभियोजन विभाग जल्द ही रामपुर की सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर करेगा। रामपुर के संयुक्त निदेशक (प्रभारी), अभियोजन, एसपी पांडेय ने अदालत के फैसले को एकतरफा बताते हुए कहा है कि हम आजम खान को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। पहले इस मामले को लखनऊ के विधि विभाग को भेजा जाएगा।
कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी
दरअसल, आजम खान के खिलाफ कई मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। हेट स्पीच के जिस मामले में उन्हें बरी किया गया है वह 2019 का है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम पर जनसभाओं में भड़काऊ भाषणबाजी का आरोप लगा था। उनके खिलाफ मिलक कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पिछले साल 27 अक्टूबर 2022 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उन्हें अपील के लिए समय देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया गया था।आजम को बरी किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी अक्रामक मुद्रा में है। पार्टी की ओर से आजम की विधानसभा सदस्यता बहाल करने की मांग की जा रही है।