हाथरस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुबैर पर हाथरस में धारा 153ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए ( किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत 2 मामले दर्ज है।
इन दो मामलों को लेकर आज जुबैर को हाथरस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं।
आजम खान जमानत मामला : SC ने अपने स्थगन आदेश में UP सरकार से मांगा जवाब
इन मामलों की जांच के लिए आईजी डॉ प्रीतिंदर सिंह की अध्यक्षता में दो सदस्यों की एसआईटी का गठन किया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सीतापुर जिले में बंद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एक मामले में जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दिया था।