ज्ञानवापी मस्जिद में लगातार जारी विवाद के बीच परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक नई याचिका को आज जिला न्यायाधीश की अदालत से वाराणसी की एक फास्ट-ट्रैक अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इस याचिका को लेकर आगे की सुनवाई सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज करेंगे। बता दें कि मंगलवार को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा दायर याचिका में मस्जिद परिसर में मुस्लिम के प्रवेश पर रोक और हिंदुओं को वजूखाने के कुएं में मिले “शिवलिंग” की पूजा करने देने की अनुमति भी मांगी गई है।
हिंदू संघ द्वारा दायर याचिका के कुछ अहम पॉइंट
बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट में चल रहा ज्ञानवापी का मामला दूसरा है, उसपर 26 मई यानी कल सुनवाई होगी, बता दें कि विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा दायर की गयी याचिका के मुख्य बिंदु हैं:
- ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक
- मस्जिद परिसर पूरी तरह से हिंदुओं को सौंप दिया जाए
- कुएं में मिले भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा करने की मिले अनुमति
- मस्जिद के गुंबद को गिराया जाए।
वाराणसी कोर्ट में पोषणीयता मामले पर कल होगी सुनवाई
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में बीते दिन मंगलवार को सुनवाई हुई थी, जिसमें हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गयी। अब अगली सुनवाई कल यानी 26 मई को की जाएगी, अब यह कल पता चलेगा की ज्ञानवापी मामले को सुना जाना चाहिए या नहीं? कल वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने कहा था कि नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होगी।