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योगी के खिलाफ कथित आरोपों पर चर्चा कराने वाले पत्रकारों को एक मामले में मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक महिला द्वारा मानहानि कारक आरोपों का बिना तथ्यों की जांच के एक पैनल पर चर्चा कराए जाने के बाद थाना फेस 3 पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किए गए

नोएडा : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक महिला द्वारा मानहानि कारक आरोपों का बिना तथ्यों की जांच के एक पैनल पर चर्चा कराए जाने के बाद थाना फेस 3 पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किए गए एक चैनल के निदेशक संपादक तथा चैनल प्रमुख को एक मामले में जमानत मिल गई है, जबकि दूसरे मामले में उनकी जमानत खारिज हो गई है। 
पुलिस ने उक्त चैनल के लोगों के खिलाफ दो अलग -अलग मामला दर्ज किया था । जनपद गौतम बुध नगर न्यायालय के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी छवि रंजन द्विवेदी ने बताया कि सेक्टर 65 में स्थित एक खबरिया चैनल पर 6 जून को दोपहर को एक पैनल चर्चा आयोजित की गई थी, जिसमें एक महिला द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगाए गए कथित मानहानि कारक आरोपों पर चर्चा की गई। यह चर्चा करीब 2 घंटे तक चली। 
उन्होंने बताया कि न्यूज़ चैनल पर यह परिचर्चा लाइव होने के बाद एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया, तथा कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना उत्पन्न हो गई। 
उन्होंने बताया कि इस मामले में उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि चैनल नेटवर्क 10 के नाम से लिए गए चैनल के लाइसेंस पर बिना अनुमति प्राप्त किए नेशन लाइव न्यूज़ चैनल संचालित किया जा रहा है। 
उन्होंने बताया कि इस मामले में उपनिरीक्षक धर्मेंद्र द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 505(1), 505 (2)5 01/ 153 के तहत थाना फेस- 3 में अपराध संख्या 629 / 19 पंजीकृत किया गया है। 
उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी से चैनल चलाने की बाबत जिला सूचना अधिकारी की तहरीर पर इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, आईपीसी के तहत द्वथाना फेस -3 में अपराध संख्या 632 / 19 पंजीकृत किया गया है। 
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अपराध संख्या 629 में अभियुक्त इशिका सिंह, अंशुल कौशिक व अनुज शुक्ला की अपर जिला जज पंचम नवीन कांत त्यागी की न्यायालय ने मंगलवार को जमानत दे दी है, जबकि अपराध संख्या 632 की सुनवाई के दौरान अपर जिला जज प्रथम वेद प्रकाश वर्मा की न्यायालय ने आज तीनों अभियुक्तों की जमानत खारिज कर दी है। 

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