बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित एक आपराधिक मामले में शुक्रवार को विशेष सीबीआई कोर्ट के समक्ष पेश हुए। 2 लाख के निजी मुचलके पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इस मामले में कल्याण सिंह के खिलाफ कई धाराओं में आरोप फ्रेम हुए हैं। बाबरी विध्वंस मामले में उन पर धारा 149 नहीं लगाई गई है, जबकि जो धाराएं लगी हैं उनमें 153a, 153b, 295, 295a, 505 IPC शामिल हैं।
गौरतलब है की कल्याण सिंह की तरफ से वकीलों ने सीबीआई कोर्ट में आत्मसर्मपण के लिए पत्र दाखिल किया था। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किया। सीबीआई कोर्ट ने गत सप्ताह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया था कि वह कल्याण सिंह को 27 सितंबर को कोर्ट में पेश करे।
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कोर्ट ने पहले सीबीआई को एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था जिसमें कहा गया था कि बीजेपी नेता कल्याण सिंह अब संवैधानिक पद पर नहीं हैं। सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दायर कर बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व राज्यपाल को पेश करने का आदेश मांगा था। गौरतलब है कि गत नौ सितंबर कोकल्याण सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था।
उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते छह दिसम्बर 1992 में बाबरी मस्जिद कांड हुआ था। इस मामले में कल्याण सिंह के अलावा, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी मामले में आरोपी है। कल्याण कल्याण सिंह को छोड़कर अन्य सभी बीजेपी नेता जमानत पर है।