उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई जमानत शर्तों को पूरा करने के बाद मंगलवार शाम को यहां जेल से रिहा कर दिया गया।
#WATCH Ashish Mishra, son of MoS Home Ajay Mishra Teni, accused in the Lakhimpur Kheri violence case released on bail pic.twitter.com/11f2CmyFCc
— ANI (@ANI) February 15, 2022
जमानत 10 फरवरी को ही हो गयी थी
लखीमपुर खीरी जिला जेल के अधीक्षक पी पी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें (आशीष मिश्रा) जेल से रिहा कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को लखीमपुर में हिंसा में चार किसानों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा के जमानत आदेश में सुधार किया, जिससे आशीष की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया। उच्च न्यायालय के पहले के आदेश में कुछ धाराएं लिखने से छूट गयी थी, जिसके कारण आशीष की रिहाई अटक गयी थी, जबकि उसकी जमानत 10 फरवरी को ही हो गयी थी।
चार किसानों समेत आठ लोगों की हुई थी मौत
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गयी थी। किसानों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा और उसके सहयोगियों को आरोपी बनाया गया और वह पिछले साल अक्टूबर से ही जेल में बंद था।
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128 दिनों बाद जेल से रिहा आशीष मिश्र
आशीष मिश्र 128 दिनों से जिला जेल में बंद हैं। इस दौरान एक बार तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। एसआईटी के सामने आशीष मिश्र 9 अक्तूबर की सुबह बयान देने के लिये पहुंचे थे। करीब 12 घंटे की गहन पूछताछ के बाद एसआईटी ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया था। रात में ही उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। एसआईटी ने गहन विवेचना करने के बाद तीन जनवरी को मंत्री पुत्र आशीष समेत 14 आरोपियों के खिलाफ करीब पांच हजार पन्नो की चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दी थी।