उत्तर प्रदेश में अपनी ही नाबालिग बेटी की इज्जत को तार-तार करने वाले हैवान पिता को कोर्ट ने 51 हजार रुपये अर्थदंड के साथ उम्रभर की कैद की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम की अदायगी न करने पर आरोपी पिता को ढाई साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला श्रावस्ती जिल के भिनगा कोतवाली क्षेत्र का है।
जिला शासकीय अधिवक्ता के.पी. सिंह (डीजीसी) ने शनिवार को बताया कि 17 अक्टूबर 2019 को पीड़ित किशोरी के फुफेरे भाई ने भिनगा कोतवाली में पीड़िता के पिता नव्वाकोडर गांव निवासी बनवारी लाल चौहान के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
बनवारी लाल पर अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ मारपीट करने और चार महीने तक बलात्कार करने का आरोप था। मेडिकल रिपोर्ट में चोट व बलात्कार की पुष्टि हुई थी। इस जघन्य अपराध के लिए अपर जिला न्यायाधीश परमेश्वर प्रसाद ने शुक्रवार को लड़की के पिता बनवारी लाल चौहान को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने लड़की के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार से पीड़ित को दो लाख रुपये दिलाने के आदेश भी दिए हैं।