उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाने की तैयारियों को तेज कर दी है। लव जिहाद को लेकर आज योगी कैबिनेट में प्रस्ताव पास कराया जा सकता है। यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस आदित्य नाथ मित्तल ने कहा कि लालच देकर या धोखा देकर कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा। इसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान होगा।
जस्टिस मित्तल ने बताया कि ‘लव जिहाद’ पर हमारी रिपोर्ट में अवैध धर्मांतरण को रोकने का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्म गुरु भी दोषी पाए जाते हैं तो वो भी सज़ा के हक़दार होंगे। उन्होंने बताया कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को ज़िलाधिकारी को धर्म परिवर्तन के संस्कार से पहले और परिवर्तन के बाद सूचना देनी होगी। इसमें पीड़ित की याचिका की सुनवाई के लिए लोवर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई की जाने का प्रावधान है। इसके लिए अलग से कोई ट्राइब्यूनल नहीं बनाया जाएगा।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे कोर्ट के आदेश का पालन भी होगा और बहन-बेटियों का सम्मान भी होगा।
उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने शुक्रवार को कहा कि सरकार लव जिहाद के मामलों की जांच के लिए एक सख्त कानून बनाएगी। गृह विभाग ने कहा कि उन्होंने पहले ही यूपी लॉ कमीशन को प्रस्ताव भेज दिया है। विधि विभाग से प्रस्ताव को आज कैबिनेट में पेश और पास कराया जाएगा।