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गौतमबुद्ध नगर में बाजारों की दुकानें ऑड-ईवन फॉर्मूले के माध्यम से खुलेंगी

गौतमबुद्ध नगर में बाजारों की दुकानें ऑड-ईवन फॉर्मूले के माध्यम से खुलेंगी। जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन को ध्यान में रखते हुए यह नया तरीका निकाला है।

गौतमबुद्ध नगर जिले में निरुद्ध क्षेत्रों (कन्टेंनमेंट जोन) की संख्या बढ़कर अब 63 हो गई है। निरुद्ध क्षेत्रों को श्रेणी-एक तथा श्रेणी-दो में बांटा गया है। इस बीच गौतमबुद्ध नगर में बाजारों की दुकानें ऑड-ईवन फॉर्मूले के माध्यम से खुलेंगी। जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन को ध्यान में रखते हुए यह नया तरीका निकाला है। प्रशासन के अनुसार, इस फॉर्मूले के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें रोज खोली जा सकेंगी। 
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा, “सभी दुकानदारों को नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। वहीं, ऐसा नहीं करने पर आरोपी दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”जिला प्रशासन ने नोएडा के व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक भी की थी। जिलाधिकारी ने आगे कहा, “संगठनों से बातचीत के बाद, नोएडा क्षेत्र में स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। जिसके अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित हर दुकान अपने निर्धारित दिवस पर खोली जाएंगी और प्रत्येक बाजार के लिए सप्ताहिक अवकाश का दिन रविवार निर्धारित किया गया है।” 

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दादरी, बिलासपुर, जहांगीरपुर, जेवर, दनकौर, रबूपुरा भंगेल, सलारपुर, छिजारसी, ममुरा, नया बांस, कुलेसरा हबीबपुर, कासन, शाहबेरी, छपरौला, हल्दोनी, तिगरी रामपुर और एछर स्थित स्थानीय बाजार और अन्य समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुकाने प्रतिदिन कोविड-19 महामारी के रोकथाम के मद्देनजर निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए खोली जाएंगी। 
ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा बाकी दुकानें ऑड-ईवन में खुलेंगी, इसके लिए बाजार का संगठन दुकानों की नंबरिंग करेगा। इसकी एक कॉपी प्रशासन को देगा और एक कॉपी अपने पास रखेगा। जिस दुकानदार को जो नंबर निर्धारित किया जाएगा, वह उसी दिन दुकान खोलेगा। यानी कि सोमवार बुधवार और शुक्रवार को 1,3,5,7 और 9 नंबर वाली दुकानें खोली जाएंगी, जबकि मंगलवार गुरुवार और शनिवार को 2, 4, 6, 8, 0 नंबर वाली दुकानें खोली जा सकेंगी। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि व्यापारिक संगठन को सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे के समय ही दुकानें संचालित करनी होंगी और अपनी दुकानों का सैनिटाइजेशन कराना होगा। साथ ही अपने सदस्यों को आरोग्य सेतु एप के उपयोग को लेकर जागरूक तथा प्रेरित करना होगा। 

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