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SC/ST संशोधन अधिनियम : मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

इस कानून के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज होगी और तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। अत्याचार कानून के तहत शिकायत किए जाने पर शुरूआती जांच जरूरी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के एससी/एसटी संशोधन अधिनियम 2018 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के फैसले का बीएसपी प्रमुख मायावती ने स्वागत किया है। कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
मायावती ने ट्वीट कर लिखा, एससी/एसटी के संघर्ष के कारण ही केन्द्र सरकार द्वारा सन् 2018 में एससी/एसटी अधिनियम में बदलाव को रद्द करके उसके प्रावधानों को पूर्ववत बनाए रखने का नया कानून बनाया गया था, जिसे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है एससी/एसटी अधिनियम को बधाई व उनके संघर्ष को सलाम कोर्ट के फैसले का स्वागत। 


सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी संशोधन अधिनियम 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस कानून के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज होगी और तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। अत्याचार कानून के तहत शिकायत किए जाने पर शुरूआती जांच जरूरी नहीं है। 

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