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उमेश पाल अपहरण केस में MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला, अतीक अहमद समेत तीन दोषी करार

जिस घड़ी का पूरे यूपी को इंतजार था वो  इंताजर अब खत्म हो चुका है क्योंकी आज उमेश पाल  हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सतरह साल पुराने मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक समेत दस लोगों  को दोषी करार दिया है।
अतीक को मृत्युदंड मिले - उमेशपाल की पत्नी
आपको बता दें बीते कुछ दिनों पहले ही प्रयागराज में  उमेश पाल की हत्या करवा दी गई थी। उमेश पाल  राजू पाल हत्याकांड का मुख्य़ गवाह था। 2006 में  अतीक ने राजू पाल का मर्डर करवाया । इसके बाद  भी वो बाज नही आया और उसने योगी सरकार को चेतावनी देने के लिए दिन दहाड़े फिर से एक मर्डर करवाया जिसे यूपी की जनता ने देखा। वहीं उमेशपाल की पत्नी ने इस मामले में कहा  मैं अतीक अहमद के लिए मृत्युदंड की प्रार्थना करूंगी ।  उमेश पाल केस में सुनवाई के लिए गुजरात की साबरमती जेल से अतीक को यूपी लाया गया है। जिसको बाद अब वो एमपी एमएलए कोर्ट में है जहां सुनवाई चल रही है।
विधायक राजू पाल का मर्डर करवाने का आरोप
अतीक को जिस मामले में दोषी करार दिया गया है उस पूरे मामले के बारे में बात करें तो बीएसपी विधायक राजू पाल का मर्डर करवाया था इतना ही नही इस
मर्डर केस में मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण किया था और उसके बाद  उसका भी मर्डर कर दिया।  
28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण करवाया
28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था।  उमेश पाल को मारपीट करने के बाद परिवार समेत जान से मारने की धमकी देते हुए कोर्ट में जबरन हलफनामा दाखिल कराया गया था।  इसके बाद 2007 में मायावती की सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने पांच जुलाई 2007 को अतीक और अशरफ समेत 5 लोगों के खिलाफ  एफआईआर दर्ज कराई थी।
राजू पाल मर्डर केस में 11 लोग थे आरोपी
मामले में पुलिस की जांच में छह अन्य लोगों के नाम सामने आए ।  कोर्ट में अतीक और अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।  2009 से मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ।  इस मामले में सरकारी पक्ष से कुल 8 गवाह पेश किए गए। इस केस के 11 आरोपियों में से अंसार बाबा नाम के आरोपी की मौत हो चुकी है। जिसेक बाद  अतीक और अशरफ समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है।