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सांसद रामशंकर कठेरिया ने किया अदालत में आत्मसमर्पण, जारी था गैर जमानती वारंट

सांसद कठेरिया व अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2010 में प्रदर्शन के एक मामले में जीआरपी आगरा कैंट ने रेलवे अधिनियम की धारा 146, 147,174 आदि के तहत मामला दर्ज कराया था ।

आगरा : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश (सांसद:विधायक) उमाकांत जिंदल की अदालत में आत्मसमर्पण किया है। 
कठेरिया के खिलाफ पांच नवम्बर को विशेष अदालत ने नौ साल पुराने एक मामले में गैरि जमानती वारंट जारी किया था । अदालत ने आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 13 नवंबर को सांसद को पेश करने का आदेश दिया था। सांसद कठेरिया व अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2010 में प्रदर्शन के एक मामले में जीआरपी आगरा कैंट ने रेलवे अधिनियम की धारा 146, 147,174 आदि के तहत मामला दर्ज कराया था ।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत में चल रही है। कठेरिया के कई तारीखों पर हाजिर नहीं होने पर अदालत ने कई बार पुलिस को आदेश जारी कर उन्हें कोर्ट में हाजिर करने को कहा । इसके बावजूद कठेरिया अदालत नहीं गए, पांच नवम्बर को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये थे। साथ ही पुलिस को 13 नवम्बर को अदालत में हाजिर करने को कहा था। 

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