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लखीमपुर हिंसा में आया नया मोड़, SIT ने SC को सौंपी रिपोर्ट, आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर किया बड़ा दावा

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार से आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का आग्रह किया था।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, यह खबर सामने आई है कि मामले की जांच कर रही  एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और हिंसा में मुख्य आरोपी नामित किये गए आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का आग्रह किया था। बता दें कि आशीष मिश्रा चार महीने सलाखों के पीछे रहने के बाद 15 फरवरी को रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राकेश कुमार जैन की ओर से दायर स्थिति रिपोर्ट से पता चला कि एसआईटी प्रमुख ने 10 और 14 फरवरी को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पत्र लिखकर जांच और संभावना के मद्देनजर तत्काल अपील करने का अनुरोध किया था। 
SIT ने लखीमपुर हिंसा में ला दिया नया मोड़ 
जैन को जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी ने कहा कि अपराध स्थल पर मुख्य आरोपी और अन्य की उपस्थिति सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बड़ी संख्या में बयानों, तकनीकी साक्ष्य, वीडियो और फोटो से प्रमाणित होती है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में कहा गया है, “यह प्रमाणित होता है कि 13 आरोपी और तीन मृत आरोपी एक काफिले में तीन वाहनों का उपयोग करके और एक संकरी सड़क पर बहुत तेज गति से गाड़ी चलाते हुए, पूर्व नियोजित तरीके से अपराध स्थल पर गए थे।”
जानें क्या कहती है SIT की रिपोर्ट 
इसके अलावा एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि आरोपी ने प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए हवा में अपने हथियार से फायर किया और भाग गए, एफएसएल द्वारा बैलिस्टिक रिपोर्ट हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि करती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, “एसआईटी के जांचकर्ता लगातार लखीमपुर खीरी जिले में विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे हैं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों से संपर्क कर रहे हैं, यह पता लगाने के लिए कि क्या वे इन दो अज्ञात आरोपियों की पहचान से अवगत हैं, बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों से संपर्क कर रहे हैं।” 
जानें लखीमपुर खीरी हिंसा में क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा भड़क गई, जिसमें चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई। 17 नवंबर 2021 को, सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा की जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे जांच में “पारदर्शिता, निष्पक्षता और पूर्ण निष्पक्षता” सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
यह लोग हैं SIT में शामिल 
इसने पैनल में तीन आईपीएस अधिकारियों- एसबी शिराडकर, प्रीतिंदर सिंह और पद्मजा चौहान को शामिल करके योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गठित एसआईटी का पुनर्गठन किया। यूपी एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला कि लखीमपुर हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी, इसके बाद विपक्ष ने भाजपा पर अपना हमला तेज कर दिया। 

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