उत्तर प्रदेश में नये गठित हुये विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तरह विशेष अधिकार दिये गये हैं। गृह विभाग के अनुसार सीआईएसएफ की तरह अब विशेष सुरक्षा बल विशेष को परिस्थितियों में बिना वारंट तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। सीआईएसएफ अधिनियम 1968 में यह प्रावधान है कि बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी की जा सकती है। इसके लिये मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
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इसी तरह उन हालात में बिना वारंट तलाशी लेने का भी अधिकार है जब अपराधी के फरार होने या सबूत के नष्ट करने की आशंका हो। विशेष सुरक्षा बल को मेट्रो,रेल,एयरपोर्ट,बैंक,औद्योगिक संस्थानों धार्मिक और तीर्थ स्थलों में तैनात किया जायेगा।