अनधिकृत रूप से भूजल का उपयोग करने पर NGT ने नोएडा की दो इकाइयों पर लगाया 25 लाख का जुर्माना - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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अनधिकृत रूप से भूजल का उपयोग करने पर NGT ने नोएडा की दो इकाइयों पर लगाया 25 लाख का जुर्माना

अधिकरण ने कहा कि नोएडा गोल्फ कोर्स और एडवांट नाविस बिजनेस पार्क 25 लाख रुपये का अंतरिम जुर्माना जमा करें जो एक महीने के भीतर सीपीसीबी के पास जमा किया जा सकता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने अनधिकृत रूप से भूजल का उपयोग करने पर नोएडा की दो इकाइयों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने कहा है कि भूजल के गिरते स्तर के चलते पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होने का जोखिम है जिसका परिणाम पेयजल के कमी के रूप में सामने आएगा। एनजीटी का आदेश पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड की याचिका पर आया।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उल्लेख किया कि जहां तक नोएडा गोल्फ कोर्स और एडवांट नाविस बिजनेस पार्क का सवाल है तो कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं है। अधिकरण ने कहा कि नोएडा गोल्फ कोर्स और एडवांट नाविस बिजनेस पार्क 25 लाख रुपये का अंतरिम जुर्माना जमा करें जो एक महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास जमा किया जा सकता है। 

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एनजीटी सीपीसीबी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया है कि भूजल का अवैध रूप से दोहन किया जा रहा है और बागवानी उद्देश्य के लिए भूजल के दुरुपयोग का आरोप विवादित नहीं है। इसने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या एनओसी की शर्तों का पालन किया जा रहा है। 
अधिकरण ने अपने पूर्व के निर्देशों का हवाला दिया कि भूजल का इस्तेमाल क्रिकेट ग्राउंड जैसे किसी खेल मैदान के लिए नहीं किया जा सकता जो गोल्फ कोर्स पर भी लागू होता है। पीठ ने कहा कि भूजल के गिरते स्तर के चलते पर्यावरण को अपूरणीय क्षति होने का जोखिम है जिसका परिणाम पेयजल के कमी के रूप में निकलेगा। 

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