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नोएडा और गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही

कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जिला प्रशासन ने 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है।

कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जिला प्रशासन ने 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। 
इस संबंध में जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने गुरुवार दोपहर में स्वास्थ्य व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर रात्रि कर्फ्यू लगाने को लेकर फैसला लिया है। 17 अप्रैल तक यह फैसला लागू रहेगा। नोएडा डीएम ने पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को पब्लिक प्लेस पर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। पब्लिक प्लेस के अलावा सार्वजनिक दफ्तरों में भी कोरोना नियमों को लेकर अभियान चलेगा। 
नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही जारी रहेगी, इसके साथ ही मेडिकल सर्विस भी बंद नहीं होगा।  नेशनल या स्टेट हाईवे मूवमेंट को भी नहीं रोका जाएगा। सरकारी, प्राइवेट स्कूल-कॉलेज के साथ ही सभी कोचिंग सेंटर को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है।  हालांकि, मेडिकल, पैरा मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे और सभी तरह की परीक्षाओं को टाला नहीं जाएगा। यानी परीक्षाएं तय समय पर ही होगी। 

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