इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत समेत नौ लोगों को पांच लोगों की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत नौ लोगों को 12 साल पहले पांच लोगों की हत्या करने के मामले आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा की घोषणा होते ही विधायक अशोक सिंह चंदेल न्यायालय परिसर से फरार हो गए हैं। उच्च न्यायालय ने विधायक एवं अन्य सभी को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति डी के सिंह ने राज्य की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए हत्या और हत्या के प्रयास करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता कृष्ण पहल ने बहस की।
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गौरतलब है कि 26 जनवरी 1997 की देर शाम हमीरपुर रोडवेज बस स्टैंड के पास करीब 12 साल पहले भाजपा नेता राजीव शुक्ल के भाई राजेश शुक्ला, राकेश शुक्ला,भतीजा गुड्डा, वेदप्रकाश नायक और श्रीकांत पाण्डेय की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी जबकि राजीव शुक्ला एवं अन्य लोग गोली लगने से घायल हुए थे।
इस मामले में विधायक चंदेल समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला चल रहा था। अशोक सिंह चंदेल जमानत देने के साथ ही सत्र न्यायालय से रिहा करने वाले न्यायधीश को उच्च न्यायालय पहले ही बर्खास्त कर चुका था। निचली अदालत ने विधायक को बरी कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने विधायक को बरी करने वाले न्यायाधीश अश्विनी कुमार को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया था। इसी मामले में विधायक का कार चालक रुक्कू पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।