देश के बहुचर्चित निठारी हत्याकांड मामले में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा नहीं करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को फटकार लगाई है। इसके साथ ही हाई कोर्ट आरोपी सुरेंद्र कोली और सह अभियुक्त मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ सभी याचिकाओं पर तीन मार्च को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ सोमवार को दोषी सुरिंदर कोली की मौत की सजा के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका सीआरपीसी की धारा 91 और 294 के तहत दायर की गई थी। सुरेंद्र कोली को 2005 से 2006 के बीच कई बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था और 10 से अधिक मामलों में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी।
याचिका में मामले की पीड़ित पिंकी सरकार सहित 15 अन्य लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है। हालांकि, कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, सीबीआई पीड़ितों में से एक की रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। सीबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कहा कि उन्होंने जवाब का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे जांच के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया है लेकिन जवाब का इंतजार है।
निठारी कांड में निर्मम हत्या और दुष्कर्म के आरोपी सुरेंद्र कोली और सह आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर की दोषसिद्धि के खिलाफ सभी अपीलों को 3 मार्च 2022 को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया गया है। निठारी में 2005 से लेकर 2006 के बीच हत्या की गई थी। मामला तब सामने आया जब दिसंबर 2006 में नोएडा के निठारी में एक घर के पास एक नाले में नर कंकाल मिले।