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नोएडा: Pet Lover वालों के लिए फरमान! कुत्ते ने काटा तो देना होगा जुर्माना, इलाज का खर्च भी देगा मालिक

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ (CEO of Noida Authority) ने एक ट्वीट में कहा कि, आज की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए

नोएडा में कुत्ते पालनों वालों के लिए एक ओर फरमान जारी हो गया है। क्या आप भी है पैट लवर तो हो जाइए सावधान! नोएडा ऑथारिटी बोर्ड की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया । इस बैठक में कहा गया कि पालतू जानवर किसी भी नागरिक को घायल करता है तो उसका सारा खामियाजा कुत्ते के मालिक को भुगतना पड़ेगा और इसके साथ ही वह जुर्माने की भी पात्र होगा। लागातार नोएडा में कुत्ते का आंतक बढ़ता जा रहा था चाहे वह बुजुर्ग हो या फिर बच्चा हो आये दिन कुत्तों के काटने की घटना नोएडा प्रशासन के सामने आ रही थी इसलिए नोएडा Authority ने यह फैसला लिया है।  
नोएडा Authority ने किया ट्वीट
Noida Woman operation lasted for 3 hours after dog bite | डॉगी के काटने पर  3 घंटे चला महिला का ऑपरेशन, कहां गए कुत्ते को बाबू बोलने वाले डॉग लवर
आपकों बता दें कि नोएडा में पालतू कुत्तों को पालने से पहले उसका आधिकारिक रूप से रजिस्ट्रेशन कराना अनिर्वाय हो गया है। अगर आप बिल्ली भी पाल रहे हे तो भी इन नियमों का पालन करना होगा। कोरोना प्रॉटोकोल को ध्यान में रखते हुए जानवरों को वैक्सीन भी लगाना अनिवार्य कर दिया है । कुत्ते पालने वाले अगर नोएडा प्रशासन के द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करते है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और दंड वसूला जाएगा। जानवरों को सार्वजनिक स्थल पर ले जाने से पहले आपको सावधानी रखनी है इसके साथ-साथ साफ-सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात की पूरी जानकारी नोएडा अर्थारिटी की ओर से साझा की गई है। 
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नोएडा प्राधिकरण की सीईओ (CEO of Noida Authority) ने एक ट्वीट में कहा कि, आज की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए. नौएडा क्षेत्र के लिए एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है

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