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योगी सरकार का बड़ा फैसला, UP के शापिंग माल्स में शुरू की जाएगी महंगी एवं इंपोर्टेड शराब की बिक्री

शॉपिंग मॉल्स में 800 रुपये से ऊपर की कीमत के प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स उपलब्ध होंगे जबकि 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बीयर भी यहां मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित शापिंग माल्स पर महंगी शराब की बिक्री अगले महीने के आखिरी सप्ताह तक शुरू हो जायेगी। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू की जायेगी जबकि 25 अगस्त के बाद शॉपिंग मॉल्स में प्रीमियम वैरायिटी एवं इंपोर्टेड शराब के ब्रांड्स का मिलना शुरू हो जायेगा। 
शॉपिंग मॉल्स में 800 रुपये से ऊपर की कीमत के प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स उपलब्ध होंगे जबकि 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बीयर भी यहां मिलेगी। शॉपिंग मॉल्स में सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक शराब की बिक्री की जायेगी हालांकि शॉपिंग मॉल्स परिसर में शराब पिलाने की अनुमति नहीं होगी। 
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया कि शापिंग माल्स से खरीददारी के बढते प्रचलन के मद्देनजर मंहगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गयी है। इन दुकानों से इम्पोर्टेड विदेशी शराब, देश में बनी स्काच, ब्राण्डी, जिन और वाइन के सभी ब्राण्ड सात सौ से अधिक कीमत की वोदका एवं रम तथा 160 या उससे अधिक कीमत के बीयर की कैन बेचने की अनुमति होगी। 
उन्होने बताया कि ऐसे दुकान की सलाना लाइसेंस फीस 12 लाख रूपया तय की गयी है। जो किसी व्यक्ति,कम्पनी, फर्म अथवा सोसायटी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार सेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा होगी। दुकान वातानुकूलित होगी किन्तु परिसर में पिलाने की अनुमति नही होगी। 
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिये अभियान चलाया जा रहा है। अप्रैल से जून तक प्रदेश में 14,732 मुकदमे पकडे़ गये है जिसमें 3,39,848 लाख ली कच्ची शराब, 37,855 ली देशी शराब और 29,663 ली अंग्रेजी शराब बरामद की गयी। इस कार्यवाही में 4,797 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया तथा 1234 मुल्जिमों को जेल भेजा गया। कार्यवाही के दौरान अवैध शराब के कारोबार में लगे कुल 119 वाहन जब्त किये गये। 

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