सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने यूपी पुलिस की हिरासत के दौरान सुरक्षा की मांग की थी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने अहमद के वकील से उचित आवेदन के साथ उच्च न्यायालय जाने को कहा। बता दें कि उमेश पाल अपहरण कांड में अहमद समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यूपी पुलिस की कस्टडी में सता रहा है मौत का डर
वकील ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल की सुरक्षा दांव पर है, यूपी पुलिस हिरासत में रहते हुए उसके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस पर बेंच ने जवाब दिया, राज्य मशीनरी आपका ख्याल रखेगी। याचिकाकर्ता ने अपने जीवन की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगा कि पुलिस हिरासत/रिमांड/पूछताछ के दौरान किसी भी तरह से उसे कोई शारीरिक चोट या नुकसान न पहुंचे।